बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, दो लाख अर्थ दंड भी

बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, दो लाख अर्थ दंड भी

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कनविक्शन के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक एस. आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ ही दो लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। 
 
मामला दोकटी थाना क्षेत्र का है। धारा 376 भादवि व धारा 5जे (ii) 6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण की सुनवाई गुरुवार को 
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-08 बलिया में हुई। मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के बीच कोर्ट द्वारा आरोपी सुरेन्द्र गौड़ पुत्र लल्लन गौड़ (निवासी सुकरौली, थाना दोकटी, जनपद बलिया) को पाक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषसिद्ध पाते आजीवन कारावास व दो लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
 
रोहित सिंह मिथिलेश
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