बलिया में कोचिंग सेंटरों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, DIOS ने संचालकों को किया अलर्ट
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Ballia News : उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन नियमावली 2002 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद बलिया में संचालित कोचिंग केन्द्र संचालकों को जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) रमेश सिंह ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। शासनादेश एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ मण्डल आजमगढ़ द्वारा जारी पत्र के क्रम में DIOS ने जनपद बलिया में संचालित कोचिंग केन्द्रों में व्याप्त त्रुटि या अनियमितता से सम्बन्धित विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए निर्देश जारी किया है।
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जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा है कि जनपद में कोचिंग एक व्यवसाय के रूप में चलाये जाने की शिकायत शासन/विभाग को प्राप्त होने के कारण गैर मान्यता प्राप्त, अनियमित रूप से संचालित कोचिंग संस्थाओं की जांच कर तत्काल अनियमित कोचिंग संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से विभागीय उच्चाधिकारियों को अवगत कराना है। ऐसे में जनपद में संचालित कोचिंग केन्द्रों को निर्देश दिया गया है कि वे आवश्यक अभिलेख तैयार कर लें।
अन्यथा की दशा में निरीक्षण के दौरान निर्देशों का अनुपालन न करते हुए अवैध रूप से कोचिंग संस्थान संचालित होते हुए पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। डीआईओएस ने कहा है कि कोचिंग संचालक शासनादेश में वर्णित नियमों का शत्-प्रतिशत अनुपालन के साथ ही कोचिंग विनियमन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। डीआईओएस ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोचिंग संचालक किसी भी स्थिति में विद्यालय समय अवधि में कोचिंग का संचालन नहीं करें।
विद्यालय समय अवधि
1. शीतकालीन 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024, समय : 8:50 2:50PM
2. ग्रीष्मकालीन 1 अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023, समय : 7:30 12:30PM
कोचिंग केन्द्रों पर रहना चाहिए ये अभिलेख
1. कोचिंग केन्द्र के प्रशिक्षण और शिक्षणेत्तर से सम्बन्धित रजिस्टर।
2. कोचिंग केन्द्र की प्रत्येक टोली में अभ्यावेशित छात्रों से सम्बन्धित रजिस्टर।
3. छात्रों से वसूल की गयी फीस का प्रतिपर्ण सहित रसीद बही।
4. कोचिंग केन्द्र द्वारा नियमित शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का भुगतान रजिस्टर।
आवश्यक दस्तावेज
1. कोचिंग का रजिस्ट्रीकरण।
2. कोचिंग के रजिस्ट्रीकरण के रजिस्टर का रख-रखाव।
3. कोचिंग केन्द्रों का निरीक्षण।
4. किसी रजिस्टर्ड कोचिंग केन्द्र की किसी त्रुटि या अनियमितता के सम्बन्ध में लिखित आदेश पारित करना।
5. ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में लिखित में शिकायत दाखिल करना, जो उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश, 2002 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध कारित करता है।
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