बलिया : नाबालिग लड़की से छेड़खानी और चाकू से हमले में अभियुक्त को आजीवन कारावास
Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया एस. आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व पंद्रह हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि से 10000 पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।
बुधवार को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी द्वारा थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया पर पंजीकृत धारा 354, 354क (iv), 354ख, 326, 452, 307 भादवि व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट व धारा 4/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त यशवंत सिंह उर्फ टुना पुत्र मुक्तेश्वर (रोहुआ, थाना बांसडीह रोड, बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-08 जनपद बलिया द्वारा धारा 326 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 354बी भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 452 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा- 8 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
वादी मुकदमा ने एक लिखित प्रार्थना पत्र थाना बांसडीरोड पर दिया था। 12 जुलाई 2021 को वादी की पुत्री घर पर अकेली थी। यशवंत सिंह उर्फ टुना पुत्र मुक्तेश्वर सिंह घर में घुसकर पीड़िता से छेड़खानी करने लगा। पीड़िता ने विरोध किया तो यशवंत सिंह ने चाकू से उसके चेहरे पर कई वार कर घायल कर दिया। थाना बांसडीह रोड पर मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत साक्ष्य व सबूतों का सम्यक परिशीलन और अभियोजन के तरफ से विमल कुमार राय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रेम शंकर वर्मा न्याय मित्र की बहस सुनने के बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोप दोष सिद्ध पाया।
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