पिछड़े वर्ग की गरीब पुत्रियों की शादी के लिए सरकार दे रही है अनुदान, ऐसे करें आवेदन
Ballia News : जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में शादी अनुदान योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत विभागी वेबसाईट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण हो), शादी कार्ड आदि अभिलेख होना चाहिए।
आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर अपने रजिस्टेशन के लिए अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री, जिसकी शादी अनुदान के लिए आवेदन किया जा रहा है। दोनों का आधार आधारित ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जाना है। ऐसे में आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना आनिवार्य है।
आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में रुपये 56460/- प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46080/- होनी चाहिए। आवेदन शादी के दिनांक से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है। विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। एक परिवार के अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अंग्रेणीत नहीं होगी। शादी अनुदान योजना से सम्बन्धित अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जनपदीय पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
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