बलिया : 2019 की चर्चित घटना में आया फैसला
Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक एस. आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट से संबंधित मामले में आरोपी 04 अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने इन्हें 20 वर्ष का सश्रम कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।
मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी द्वारा मनियर थाने में पंजीकृत धारा 363, 366, 376 (3) भादवि व धारा 5/6 पाक्सो एक्ट तथा धारा 3 (2)V, 3(2)VA SC/ST ACT से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी आनन्द सागर पुत्र बुद्धिनाथ यादव, अजीत यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव, मुकेश यादव पुत्र दयाशंकर यादव व राजेन्द्र यादव पुत्र स्व. देवनाथ यादव (निवासीगण पनिचा, थाना मनियर, बलिया) को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.-8/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) बलिया द्वारा फैसला सुनाया गया।
दोषसिद्ध अभियुक्त आनन्द सागर को पाक्सो एक्ट की धारा 6 के अपराध में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर 01 वर्ष सश्रम कारावास।
दोष सिद्ध आनन्द सागर, मुकेश यादव व राजेन्द्र यादव को धारा 363 भादवि में 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व 5000-5000/-रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर 03-03 माह का सश्रम कारावास।
दोष सिद्ध अभियुक्त आनन्द सागर, मुकेश यादव व राजेन्द्र यादव को धारा 366 भादवि में 07-07 वर्ष सश्रम कारावास व 5000-5000 /-रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर 03-03 माह का सश्रम कारावास।
दोष सिद्ध अभियुक्त आनन्द सागर, मुकेश यादव व राजेन्द्र यादव को धारा 506 भादवि में 02-02 वर्ष सश्रम कारावास व 2000-2000/- रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर 01-01 माह का सश्रम कारावास।
दोष सिद्ध अभियुक्त अजीत यादव को धारा 363 भादवि व धारा 120बी भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/-रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर 03 माह का सश्रम कारावास।
दोष सिद्ध अभियुक्त अजीत यादव 366 भादवि व 120 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/-रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर 03 माह का सश्रम कारावास।
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