बलिया : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
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Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक/उपमहानिरीक्षक बलिया एस. आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 4 (2) पाक्सो एक्ट, धारा 506 आईपीसी के मामले में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 51 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी द्वारा थाना खेजुरी पर पंजीकृत धारा 376 (3), 506 आईपीसी, 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित मन्नू चौहान पुत्र गिरधारी चौहान उर्फ छोटे लाल उर्फ छोटक साधू (निवासी ग्राम बनकटा जिगिड़सर थाना खेजुरी, बलिया) को न्यायालय ने सजा सुनाई है।
न्यायालय ने धारा 4 (2) पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 51 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वहीं, अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 506 आईपीसी में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अर्थदण्ड की धनराशि में से 20,000/- रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में प्रदान किया जाएगा।
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