यूपी में स्थानांतरण पर लगी रोक हटी, 15 जुलाई तक हो सकेगा ट्रांसफर
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लखनऊ। यूपी सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही शासन ने स्थानांतरण पॉलिसी भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक 15 जलाई तक ट्रांसफर हो सकेंगे। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस आशय का आदेश जारी कर दिए हैं।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने स्थानांतरण पर रोक लगा दी थी। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को जो निर्देश भेजा गया है, उसके अनुसार कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत 12 मई 2020 के शासनादेश द्वारा प्रतिबंधों के अधीन सभी प्रकार के स्थानांतरणों पर रोक लगाई गई थी। कहा गया है कि सत्र 2020-21 के लिए ये व्यवस्था की जाती है कि इस सत्र में 29 मार्च 2018 के शासनादेश के अनुसार 15 जुलाई 2021 तक स्थानातंरण किए जा सकेंगे। यह स्थानांतरण यथासंभव ऑनलाइन मेरिट बेस्ड प्रणाली के तहत जाएंगे।
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