बलिया : पति-पत्नी व पुत्र समेत पांच को आजीवन कारावास

बलिया : पति-पत्नी व पुत्र समेत पांच को आजीवन कारावास


बलिया। चिन्हित मुकदमें में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण को चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक श्रीराम पदारथ वर्मा, संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते धारा 302/498ए भादवि व धारा 3/4  डीपी एक्ट में न्यायालय एएसजे-VII नितिन कुमार ठाकुर ने 05 अभियुक्तों को आजीवन  कारावास की सजा सुनायी। साथ ही प्रत्येक अभियुक्तों को 5000/-रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। वादी अशोक सिंह पुत्र राम इकबाल सिंह (निवासी गंजरी शिवपुर दियर थाना कोतवाली बलिया) ने अपनी पुत्री मीना की शादी हिन्दू रीति रिवाज से फरवरी 2008 में शेषनाथ सिंह पुत्र सुरेश सिंह के साथ किया था। उन्होंने दहेज के रूप में 02 लाख कैश के अलावा आभूषण आदि सामान दिया था। पिता का आरोप था कि 03 अप्रैल 2018 को सुनीता सिंह पत्नी संजय सिंह, शेषनाथ उर्फ शेष बहादुर सिंह पुत्र सुरेश सिंह, सुरेश सिंह पुत्र स्व. राम पूजन, तेतरी देवी पत्नी सुरेश सिंह व सरिता सिंह पत्नी रंजय सिंह  (निवासीगण रोहुआं थाना बांसडीह रोड) ने उनकी पुत्री मीना को जलाकर हत्या कर दी है। 

Post Comments

Comments

Latest News

Big Breaking : यूपी में 29 शिक्षा अधिकारियों के तबादले, 13 जिलों को मिले DIOS, तीन BSA भी... Big Breaking : यूपी में 29 शिक्षा अधिकारियों के तबादले, 13 जिलों को मिले DIOS, तीन BSA भी...
लखनऊ : यूपी शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले की खबर सामनेआई है। 29 शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए...
बलिया में खेत जुताई के दौरान दो पक्ष आया आमने-सामने, जमकर हुआ बवाल
बलिया पुलिस को मिली सफलता, संगीन धाराओं में वांछित युवक गिरफ्तार
बलिया Cyber पुलिस को मिली सबसे बड़ी उपलब्धि, वापस दिलवाए साइबर ठगी के 18.76 लाख रुपए
छत पर कपड़े सुखाने गई भाभी को देख बिगड़ी देवर की नीयत, फिर...
बलिया में 17 दिसम्बर को पेंशन दिवस, इनकी प्रतिभागिता जरूरी
बलिया में पति को कंगाल कर प्रेमी संग भागी पत्नी, परदेशी 'पियवा' पहुंचा थाने