बलिया में नाइट कर्फ्यू को लेकर डीएम अदिति सिंह ने जारी किये यह आदेश
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बलिया। कोविड-19 के प्रतिदिन बढ़ते मामलों व 500 से अधिक कुल एक्टिव केस होने के बाद कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारी अदिति सिंह ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में रात्रि निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। इस दौरान राज्य एवं परिवहन राजमार्गों पर व्यक्तियों व माल आदि का परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को लाने या ले जाने, रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी/अर्द्धसरकारी/कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं/ सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले लोग आ-जा सकेंगे। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दिया है।
किसी आयोजन के सम्बंध में जारी की गाइडलाइन
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत जनपद बलिया में कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियों बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक , धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था के सम्बंध में जिलाधिकारी अदिति सिंह ने आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत, किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही रहेंगे। उसमें फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवॉश की उपलब्धता अनिवार्य होगी। वहीं, खुले स्थान या मैदान पर वहां क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता, लेकिन एक समय में अधिकतम 200 व्यक्ति फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ शामिल हो सकेंगे।
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