बलिया : पंचायत चुनाव लड़े प्रत्याशियों के लिए 2 अगस्त अहम, क्योंकि...

बलिया : पंचायत चुनाव लड़े प्रत्याशियों के लिए 2 अगस्त अहम, क्योंकि...


बलिया। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामआसरे ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सभा निर्वाचन- 2021 में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत,  सदस्य क्षेत्र पंचायत व सदस्य जिला पंचायत के पद पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपना-अपना व्यय विवरण निर्वाचन परिणाम घोषित होने के तीन माह के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरी निकाय) में जमा करना है। साथ ही जमानत धनराशि की वापसी का प्रार्थना पत्र भी तीन माह की अवधि में दिया जाना है। उस प्रत्याशी की जमा जमानत की धनराशि वापस नहीं की जाएगी, जिसने मतदान में पड़े कुल मतों के 1/5 अंश से कम मत प्राप्त किए हैं, किंतु निर्वाचित घोषित हुए प्रत्याशी पर कुल वैध मतों के 1/5 अंश से कम मत प्राप्त करने का कोई प्रतिबंध नहीं है। 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि
जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना व्यय विवरण परीक्षण करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है या फिर जमा जमानत धनराशि वापस प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया हैं, वे 02 अगस्त तक अपना विवरण परीक्षण को अवश्य प्रस्तुत कर दे। अन्यथा उनकी जमानत धनराशि को जब्त करते हुए लेखाशीर्षक 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं- 02 चुनाव-104-शुल्क अर्थदण्ड और सम्पहरण-04-जमानत की जमाओ (सिक्योरिटी डिपोजिट) में जमा करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

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