बलिया में बदल गया नाइट कर्फ्यू का समय, आदेश जारी कर DM ने दिया यह निर्देश
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बलिया। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी अदिति सिंह ने कोविड-19 को लेकर नवीन आदेश जारी किया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जनपद बलिया में कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था अग्रिम आदेश तक होगी।
आंशिक संशोधन करते हुए जनपद बलिया में 2000 से ऊपर एक्टिव कोरोना कैसेज पाये जाने पर जनपद में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू किया जाता है। इस दौरान राज्य एवं परिवहन राजमार्गों पर व्यक्तियों व माल आदि का परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने, रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी, अर्द्धसरकारी, कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले को बाधित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
1. किसी भी बन्द स्थान यथा हॉल/ कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत, किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
2. खुले स्थान / मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
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