बलिया न्यायपीठ का आदेश : तब तक संगमनगरी में रहेंगे ये बालक-बलिका

बलिया न्यायपीठ का आदेश : तब तक संगमनगरी में रहेंगे ये बालक-बलिका


बलिया। चाइल्ड लाइन बलिया द्वारा बुधवार  जिला चिकित्सालय के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती के बाद दो नवजात (बालक-बालिका) को स्वस्थ्य दशा में न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बालिका अनु (काल्पनिक नाम) को थाना सहतवार द्वारा 7 जुलाई 2021को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया गया था। वही, नवजात बालक आकाश (काल्पनिक नाम) को कोतवाली बलिया द्वारा 13 जुलाई 2021को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया गया था। दोनों नवजात को उन्हें संरक्षण में लेने के लिए न्यायपीठ के समक्ष जैविक माता पिता प्रस्तुत नहीं हुए। 

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत नवजात दोनों शिशु को जैविक माता-पिता की सुपुर्दगी होने अथवा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया होने तक राजकीय बालगृह खुलताबाद प्रयागराज में प्रवेश कराने के लिए अध्यक्ष/सदस्य प्रशांत पांडे, राजू सिंह व अनीता तिवारी ने संयुक्त आदेश चाइल्ड लाइन को बलिया को दिया। साथ ही जिला सरक्षण अधिकारी को निर्देश दिया कि दोनों नवजात का फोटो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराएं, जिससे वास्तविक माता पिता अपना दावा न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। 

न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के सदस्य राजू सिंह ने बताया कि दोनों नवजात को सरक्षण में लेने के लिए जैविक माता पिता पेपर में प्रकाशित होने के एक माह के भीतर अपना दावा न्यायपीठ के समक्ष सबूत के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो तो बालक को गोद देने के लिए स्वतंत्र घोषित करने की कारवाई न्याय पीठ के द्वारा कर दी जाएगी।

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