बलिया : बाइक चोर को कोर्ट ने दी यह सजा

बलिया : बाइक चोर को कोर्ट ने दी यह सजा


बलिया। बाइक चोरी के अपराध में अभियुक्त संजीत को न्यायालय ने 02 वर्ष का कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण को चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक संदीप कुमार तिवारी व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते धारा 379, 411, 413, 419, 420 थाना मनियर बलिया में अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट-10 बलिया ओमकार शुक्ला की अदालत  ने संजीत पाण्डेय उर्फ दीपक पाण्डेय (निवासी - खरीद) को 02 वर्ष कारावास की सजा सुनायी। इसके साथ ही 2000/- रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त के अर्थ दण्ड अदा न करने पर 01 माह  का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 
     
ये है घटना
वादी मुकदमा राम इकबाल पुत्र स्व. अवध राम ग्राम पुरूषोत्तम पट्टी (नई बस्ती) के रिश्तेदार की स्प्लेण्डर बाइक 31 मार्च 2018 की रात चोरी हो गयी थी। मनियर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था। 

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