PCS OFFICER मणि मंजरी राय केस : चेयरमैन भीम गुप्ता को भी मिल सकती है राहत !
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मनियर, बलिया। मणि मंजरी राय सुसाइड मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नगर पंचायत मनियर के टैक्स लिपिक विनोद सिंह को क्रिमिनल मिस एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद अन्य आरोपियों को भी राहत मिलने की पूर्ण उम्मीद है। आरोपियों के परिजन इस बात का तर्क दे रहे हैं कि इस मामले में जो लोग आरोपित है, उनके ऊपर भी पहले से न तो कोई अपराधिक मामला है न ही इस मामले में उनके द्वारा अपराध किए जाने का कोई सबूत है। इसी को आधार मानते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने टैक्स लिपिक विनोद सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। विनोद सिंह द्वारा एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद उनकी अर्जी पर अगली सुनवाई 16.12.2020 को है। अन्य आरोपियों के परिजनों का मानना है कि जिस प्रकार का कंडीशन विनोद सिंह का है, वही कंडीशन अन्य आरोपियों का भी है। मणि मंजरी राय केस में उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप जिन लोगों पर लगाया गया है, उन सभी आरोपियों के ऊपर पहले से कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
यह है मामला
बताते चलें कि नगर पंचायत मनियर की तत्कालीन ईओ मणि मंजरी राय ने 6 जुलाई 2020 की रात में आवास विकास कॉलोनी बलिया स्थित किराए के मकान में फांसी के फंदे पर झूली हुई मिली थी। इसमें नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन भीम गुप्ता, सिकंदरपुर नगर पंचायत के तत्कालीन ईओ संजय राव, नगर पंचायत मनियर के टैक्स लिपिक विनोद सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर अखिलेश कुमार, चालक चंदन कुमार तथा कुछ अज्ञात लोग आरोपित हैं। इसमें विनोद सिंह सहित अन्य आरोपियों ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल मिस्क एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी लगाई थी, जिसमें विनोद सिंह को फिलहाल राहत मिली है। वही, चेयरमैन भीम गुप्ता की अर्जी पर 8 सितंबर 2020 सुनवाई होने वाली है।
वीरेन्द्र सिंह
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