बलिया : छेड़खानी के आरोपित को कोर्ट ने दी यह सजा
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बलिया। कोतवाली थाना क्षेत्र अन्तर्गत एक अवयस्क लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में अभियुक्त अशोक उर्फ गुड्डू जायसवाल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है। अभियुक्त को अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रुप में अदा की जायेगी।
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थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग धारा 354, 323, 504, 506,भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अशोक उर्फ गुड्डू जायसवाल पुत्र स्व. शिवशंकर जायसवाल (निवासी महावीर घाट, कोतवाली बलिया) के मामले में 02 दिसम्बर को सुनवाई हुई।नामजद अभियुक्त अशोक उर्फ गुड्डू जायसवाल को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट सं. 10) द्वारा सजा सुनायी गयी। अभियुक्त अशोक उर्फ गुड्डू जायसवाल को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास। धारा 323 भादवि में 06 माह का साधारण कारावास।धारा 504 भादवि में 01 वर्ष का साधारण कारावास। धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000/-रु. का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। अशोक उर्फ गुड्डू जायसवाल की दण्डाविष्ट सभी सजायेसाथ-साथ चलेंगी। उसके द्वारा इस मामले में दौरान विचारण जेल में व्यतीत की गई अवधि दण्डाविष्ट में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त अशोक उर्फ गुड्डू जायसवाल को अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रुप में अदा की जायेगी।
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