बलिया : प्रत्याशियों को शपथ पत्र के माध्यम से देनी होगी यह जानकारी, अन्यथा...
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बैरिया, बलिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव काफी वंदिशों में होगा। प्रत्याशियों को शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति, अपराधिक इतिहास व आमदनी के श्रोतों का विवरण शपथ पत्र के माध्यम से रिटर्निंग अफसर को नामांकन पत्र के साथ देना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में नामांकन पत्र खारिज हो सकता है। उक्त जानकारी देते हुए खंड विकास अधिकारी बैरिया/मुरली छपरा रामाशीष ने बताया कि ग्राम प्रधान के उम्मीदवार व उनके प्रस्तावक उसी गांव के होने चाहिए, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य का उम्मीदवार उस गांव के किसी भी वार्ड का होना चाहिए। प्रस्तावक उस वार्ड का होना चाहिए, जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ रहा हो। अन्यथा की स्थिति में नामांकन पत्र अवैध हो सकता है। खंड विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नामांकन पत्र कम से कम रद्द हो। इसके लिए सभी प्रत्याशियों को अपना मोबाइल नंबर नामांकन पत्र पर लिखना होगा, ताकि कोई त्रुटि मिलने पर घर से बुलाकर उनका नामांकन पत्र दुरुस्त कराया जा सके। वही किसी एक व्यक्ति का नामांकन पत्र कोई दूसरा वापस न करें, इसके लिए प्राप्ति रसीद के साथ-साथ वापसी के समय बारीकी से पड़ताल के बाद ही नामांकन पत्र वापस किया जाएगा। रामाशीष ने बताया कि पूरी
निर्वाचन व्यवस्था ऑनलाइन है। उम्र का प्रमाण आधार कार्ड अथवा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से सुनिश्चित किया जाएगा। खंड विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बैरिया में बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता अमृतलाल को आरओ बनाया गया है। यहां 16 एआरओ नियुक्त हुए हैं। उन्हें चुनाव कार्य संबंधी प्रशिक्षण सोमवार को एडीओ पंचायत अवधेश पांडे ने दी। वही मुरली छपरा के आरओ मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार को बनाया गया है, जबकि 10 एआरओ नियुक्त हुए हैं। चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, प्रत्याशियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में काउंटर दोनों विकास खंड कार्यालयों में कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत स्थापित किया गया है। साथ ही ब्लॉक परिसर से बाहर ही लोगों के रुकने की व्यवस्था है। ब्लॉक परिसर में वही जाएगा, जिसे नामांकन करना और प्रस्तावक बनना है।
शिवदयाल पांडेय 'मनन'
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