बलिया : प्रधान-सचिव समेत तीन पर कसा डीएम शिकंजा, कार्रवाई का आदेश
मनियर, बलिया। विकासखंड मनियर अंतर्गत दिघेड़ा के प्रधान शमीम अहमद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कथित रूप से उनके विरुद्ध सन् 2013-14 में मिट्टी कार्य कराए बिना फर्जी अभिलेख तैयार कर तत्कालीन सचिव उमेश कुमार पांडेय एवं तत्कालीन तकनीकी सहायक रवि शंकर यादव से दूरभि संधि करके शासकीय धनराशि 98,430 रुपये का गबन किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जांच में ये तीनों लोग पूर्ण रूप से दोषी पाए गए हैं।जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। साथ ही ती सदस्सीय समिति का आदेश पारित किया है। हालांकि विगत 25 दिसंबर 2020 से ऐसे ही शासन द्वारा सभी ग्राम प्रधानों का पावर सीज कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने तत्कालीन सचिव उमेश कुमार पांडेय एवं तत्कालीन तकनीकी सहायक रवि शंकर यादव पर अनुशासनिक कार्यवाही करने का आदेश संबंधित विभाग को दिया है। वहीं, जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अंदर अवगत कराने का निर्देश भी दिया है। साथ ही साथ अंतिम जांच एवं प्रारंभिक जांच में छूटे हुए अवशेष कार्यों की स्थलीय जांच जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, एई आरईडी की द्विसदस्यीय समिति गठित कर कार्यवाही पूर्ण करने का आदेश भी दिया है। जिलाधिकारी ने पत्र में लिखा है कि उक्त प्रकरण उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के समादर में प्रचलित है। अपने स्पष्ट एवं तकनीकी आख्या 15 दिन के भीतर जिला पंचायत राज अधिकारी बलिया के माध्यम से उपलब्ध करावें। गौरतलब हो कि अमलनाथ पाठक एवं सत्येंद्र शुक्ला (निवासी ग्राम पंचायत दिघेड़ा विकासखंड मनियर, बलिया) द्वारा ग्राम प्रधान के विरुद्ध शपथ पत्र पर प्रेषित शिकायती पत्र भेजा था, जिस पर 24 दिसंबर 2020 को जिलाधिकारी ने यह आदेश पारित किया है।
वीरेन्द्र सिंह
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