बलिया : न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार

बलिया : न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार


शिवदयाल पांडेय 'मनन'
बैरिया, बलिया। गंगा के कटान से बेघर हुए कटान पीड़ित के जमीन को कब्जा दिलाने के मामले में इलाकाई पुलिस ने हाथ खड़ा कर दिया है, लिहाजा पीड़ित के पुलिस अधीक्षक से गुहार की है। 
बता दे कि वर्ष 2016 में गंगा नदी के कटान में चौबेछपरा रामगढ़ निवासी हृदयनन्द मिश्रा, अमरनाथ मिश्र और मंजू देवी पत्नी स्व. शशिकांत मिश्र का घर गंगा नदी में विलीन हो गया था। कटान पीड़ितों ने पुर्नविस्थापित होने के लिए हल्दी थाना क्षेत्र के बलिहार मौजे में 0-60 एकड़ भूमि पर सन 2017 में लिया। जमीन पर निर्माण के लिए पैमाइस कराकर कटान पीड़ित कब्जा करने गए तो उन्हें रोक दिया गया। मामला बैरिया विधायक सुरेन्द्र सिंह के यहां भी गया। विधायक ने अपनी उपस्थिति में जमीन का पैमाइस कराकर चिन्हांकन करा दिया।बावजूद जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया गया। जमीन चिन्हांकन के लिए पीड़ितों ने उपजिलाधिकारी बैरिया के न्यायालय में वाद दाखिल किया। उपजिलाधिकारी बैरिया न्यायालय से पैमाइस के ऑर्डर होने पर 28 मार्च को तहसीलदार बैरिया शिव सागर दुबे की उपस्थिति में कानूनगो व कई लेखपालो ने जमीन का चिन्हांकन कर दिया गया। बावजूद कब्जा करने से रोक दिया गया। एक पीड़ित तहसील प्रांगण में आत्म दाह करने के लिए पहुंच गया, पर तहसील प्रशासन ने कब्जा दिलाने के आश्वासन देकर पीड़ित को मना लिया। तहसीलदार बैरिया व थानाध्यक्ष हल्दी की अगुवाई में तहसील की एक टीम 14 जुलाई को पुन: पैमाइस कराकर किसी की जमीन कम नहीं होने की दशा में जमीन पर कब्जा दिला दिया। काम भी शुरू हो गया।अगले दिन काम प्रारम्भ हुआ तो पुनः विवाद खड़ा कर दिया गया। पुनः पीड़ित तहसील प्रशासन व थानाध्यक्ष से संपर्क किया तो उनसे पुलिस अधीक्षक से पुलिस बल मांग करने को कहा। शुक्रवार को पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार किया। 

तहसीलदार पण्डित शिवसागर दूबे ने बताया कि सारे अगल बगल के काश्तकारो की भूमि पैमाइस कर पूरी कर दी गयी है। रविन्द्र मिश्र की भी भूमि पक्की पैमाइस कर चिन्हित कर की गई है। अगर कोई इसमे व्यवधान उत्पन्न कर रहा है तो वह प्रशासन को चुनौती दे रहा है। उसे बक्सा नही जायेगा। ऐसे ही लोगो के लिए कानून में धाराएं बनी हुई है। 


मेरे न्ययालय के आदेश पर तहसीलदार द्वारा राजस्व टीम के साथ जाकर पैमाइस व पत्थर नसब करा दिया गया है। चिन्हांकन के मुताबिक निर्माण कार्य चल रहा था। शांति व्यवस्था के क्षेत्राधिकारी बैरिया को आदेशित किया गया है। किसी को कानून से खेलने का हक नही है।
प्रशान्त कुमार नायक, उपजिलाधिकारी बैरिया

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