बलिया में 35 घंटे का कर्फ्यू, डीएम अदिति सिंह ने जारी किया आदेश
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बलिया। कुछ दिवसों से कोरोना (कोविड-19) संक्रमण में एक बार पुनः तीव्र वृद्धि देखी गयी है। पूरे जनपद बलिया में अब प्रतिदिन लगभग 400 व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं। इसको देखते हुए जिलाधिकारी अदिति सिंह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 एवं उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों एवं शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में तत्काल प्रभाव से 17 अप्रैल (शनिवार) की रात्रि 08:00 बजे से 19 अप्रैल (सोमवार) प्रातः 07:00 बजे तक (35 घंटे तक) बलिया की सीमा में कोरोना कर्फ्यू लगाने का आदेश निर्गत किया है। कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त का उल्लंघन महामारी अधिनियम 1867 यथासंशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2020 आपदा मोचन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्राविधानों तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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