बलिया : विशम्भर की 2.13 करोड़ की अवैध संपत्ति होगी कुर्क, डीएम ने दिये आदेश
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बलिया। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने गैंग लीडर विशम्भर यादव के आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित 02 करोड़ 13 लाख 14 हजार की अवैध संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। प्रभारी निरीक्षक गड़वार की आख्या एवं पुलिस अधीक्षक बलिया की संस्तुति पर धारा 2/3 (1) उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली बलिया से संबंधित गैंग लीडर विशम्भर यादव पुत्र शिवनारायण यादव (निवासी: टकरसन, बांसडीह रोड बलिया) के खिलाफ डीएम ने यह आदेश दिया है।
पुलिस के मुताबिक विशम्भर यादव का एक संगठित गिरोह है, जिसका गैंग लीडर स्वयं है। विशम्भर यादव द्वारा आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ हेतु संगठित तरीके से हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, उद्दापन व अन्य अपराध कारित कर आम जनमानस में भय व आतंक व्याप्त करता है। भयवश कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत नही करता। इसने समाज विरोधी आपराधिक गतिविधियों के बल पर अवैध रुप से चल और अचल सम्पत्तियां अर्जित कर रखी है। अभियुक्त के विरुद्ध गैंगैस्टर एक्ट अपराध के अतिरिक्त बलिया के विभिन्न थानों व लखनऊ समेत कुल 14 अभियोग दर्ज है। विशम्भर यादव की विधिक आय का कोई ज्ञात स्त्रोत नहीं है।अभियुक्त ने 02 करोड़ 13 लाख 14 हजार की चल-अचल सम्पत्तियां अवैधानिक ढंग से स्वयं, शिवनारायण यादव व नीतू यादव के नाम से अर्जित की हैं, जो उसके आय के स्त्रोत के आनुपातिक नहीं है। जिलाधिकारी ने उ.प्र. गिरोहबन्द व समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अन्तर्गत उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है।
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