लखनऊ। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि गौरी जिस कंपनी की ब्रांड एंबेसडर हैं, वह कंपनी 86 लाख रुपये लेने के बावजूद फ्लैट पर कब्जा देने में विफल है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने ब्रांड एंबेसडर गौरी खान से प्रभावित होकर ही फ्लैट खरीदा था।
मुंबई के रहने वाले शिकायतकर्ता जसवंत शाह का आरोप है कि लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में तुलसियानी गोल्फ व्यू स्थित फ्लैट की कीमत उन्होंने चुकाई थी, जबकि फ्लैट किसी और को दे दिया गया।जसवंत शाह ने गौरी के अलावा तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी और निदेशक महेश तुलसियानी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि गौरी खान की बातों में आकर वह अगस्त 2015 में सुशांत गोल्फ सिटी स्थित ऑफिस आए थे। वहां तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड के सीएमडी अनिल कुमार तुलसियानी और डायरेक्टर महेश तुलसियानी से मुलाक़ात कर फ्लैट खरीदने की इच्छा जताई। फ्लैट की कीमत 86 लाख बताई गई। 2016 तक फ्लैट का कब्जा मिलने का वादा किया गया।
शिकायत में जसवंत शाह ने कहा है कि 85.46 लाख रुपए उन्होंने कंपनी के खाते में जमा कराए। आरोप लगाया है कि पैसे दिए जाने के बाद भी उन्हें कब्जा नहीं दिया गया। जांच में पता चला कि जिस फ्लैट को उन्होंने बुक कराया था, उसे किसी और को बेच दिया गया। इसके बाद उन्होंने गौरी खान समेत तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
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