बलिया। एनपीएस न लेने वाले शिक्षकों का जबरन वेतन अवरूद्ध करने के आदेश के खिलाफ बिशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उप्र को उच्च न्यायालय से बड़ी सफलता मिली है। एसोसिएशन द्वारा दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एनपीएस न लेने वाले शिक्षकों का वेतन अवरूद्ध करने सम्बंधित सरकार के 16 दिसम्बर 2022 के आदेश पर स्थगन आदेश निर्गत किया है। इसकी जानकारी बिशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन बलिया के जिलाध्यक्ष डॉ. घनश्याम चौबे व मंत्री धीरज राय ने दी।
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