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DIOS कार्यालय बलिया से जुड़ी बड़ी खबर : वरिष्ठ लिपिक शैलेंद्र कुमार चौबे को इस शर्त पर मिली अग्रिम जमानत, ये है पूरा मामला

बलिया। जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया कार्यालय के डिस्पैच पंजिका में कूट रचना और अभिलेख में छेड़छाड़ के आरोपी जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक शैलेंद्र कुमार चौबे को भी कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दी है। प्रकरण वर्ष 2020 का है। तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र ने थाना कोतवाली, बलिया में अपने कार्यालय के लिपिक शैलेंद्र कुमार चौबे तथा विद्यालय प्रबंधक महेश प्रताप तिवारी एवं प्रबंधक पुत्र रवि तिवारी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। 

आरोप है कि डिस्पैच पंजिका में व्यापक स्तर पर कई स्थानों पर कटिंग एवं बदलाव किए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया कार्यालय में कार्यरत शैलेंद्र कुमार चौबे वरिष्ठ सहायक द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1, बलिया की अदालत में दाखिल किए गए अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया कार्यालय में कार्यरत शैलेंद्र कुमार चौबे वरिष्ठ सहायक को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने के आधार पर्याप्त पाए गए, जिसके क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया कार्यालय में कार्यरत शैलेंद्र कुमार चौबे वरिष्ठ सहायक को अग्रिम जमानत आदेश पारित किया गया। 

आवेदक शैलेंद्र कुमार चौबे से कोर्ट ने धारा 419, 420, 465, 466, 467, 468, 471, 120 के मामले में दो लाख रुपये का निजी बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानत दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने आदेश में कहा है कि आवेदक विवेचना में अपेक्षित सहयोग करेंगे। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विवेचना को प्रभावित नहीं करेंगे। न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। आवश्यकतानुसार आहूत करने पर विवेचक एवं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

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