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बलिया : नावालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा


बलिया। जनपद में चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण के लिए चलाये गये अभियान के क्रम में न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के अपराध में वांछित अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। 

मानिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते रसड़ा कोतवाली में पंजीकृत धारा 363, 366, 376, 506 भादवि, ¾ पाक्सो एक्ट में न्यायालय ASJ/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट नं.-8 बलिया द्वारा अभियुक्त राम प्रवेश यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव (निवासी सराय भारती, मड़ई चकचिरकिटहा, रसड़ा, बलिया) को सजा सुनाई है। न्यायालय ने धारा 363 भादवि के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 5000/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

धारा 366 भादवि के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10,000/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वहीं, धारा 376 भादवि के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20,000/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। 

धारा 506 भादवि के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को  02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 1000/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा ¾ पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20,000/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। 

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