बलिया। उच्च न्यायालय प्रयागराज ने जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) नुरुल हुदा को राहत दी है। न्यायालय ने नुरुल हुदा द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए निदेशक सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ के आदेश दिनांक : 27 नवम्बर 2021 को निरस्त कर पुनः जिला समन्वयक के पद पर बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इनके वेतन की बकाया राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करने के साथ ही नियमित रूप से मासिक आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद यदि राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज करायी जाती है तो याचिका कर्ता को पुनः नोटिस जारी कर के याचिकाकर्ता का जबाब लेकर सुनवाई किया जाय। याचिकाकर्ता ने न्यायालय द्वारा जारी आदेश की कापी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को रिसीव करा दिया है। हालांकि जॉइन के लिए याचिकाकर्ता को निदेशक का आदेश लाना होगा, क्योंकि इनके खिलाफ निदेशक के यहां से ही आदेश जारी हुआ था। उच्च न्यायालय ने निदेशक को ही आदेशित किया है।
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