प्रत्येक माह के 22 से 25 तारीख के मध्य प्रस्तुत करें वेतन बिल
बलिया। जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह ने कार्यालय से जुड़े समस्त तहसील प्रभारी, पटल सहायक व लेखाकार को निर्देशित किया है कि राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन बिल प्रत्येक माह के 22 से 25 तारीख के मध्य प्रस्तुत करायेंगे। किसी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के जीपीएफ, पेशन, बीमा, ग्रेज्युटी का प्रकरण लम्बित हो अथवा शादी-विवाह स्वास्थ्य इत्यादि कारणों से लोन का प्रकरण हो तो एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य से प्रस्तुत करें।
समयबद्ध दें RTI 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना
बलिया। जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह ने कार्यालय से जुड़े समस्त तहसील प्रभारी, पटल सहायक व लेखाकार को निर्देशित किया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना को समयबद्ध रूप से सम्बंधित को प्रेषित कराना सुनिश्चित करे। राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ में योजित तत्सम्बंधी वादों में आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस के अनुपालन में निर्धारित तिथि को बांछित सूचनाओं सहित उपस्थिति के लिए कार्यवाही सनिश्चित करें।यदि किसी भी प्रकरण में दण्ड निर्धारण की स्थिति आती है तो सम्बंधित पटल सहायक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही के लिए सम्बंधित पटल सहायक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
न्यायालय में योजित वादों, अवमानना वादों को लेकर निर्देश
बलिया। जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह ने समस्त तहसील प्रभारी, पटल सहायक व लेखाकार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में योजित वादों, अवमानना वादों में प्रतिशपथ-पत्र योजित करने का निर्देश दिया है। शासन व विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेश का हवाला देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने पटल से सम्बंधित योजित वादों की प्रति त्वरित प्राप्त करते हुए किसी भी स्थिति में प्रस्तरवार आख्या/अभिलेख समयबद्ध प्रस्तुत करें, अन्यथा किसी भी बाद में व्यक्तिगत उपस्थिति/अवमानना की स्थिति आती है तो सम्बंधित पटल सहायक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया जायेगा। किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए सम्बंधित पटल सहायक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इसी प्रकार जनपदीय न्यायालयों ट्रिबुनल इयादि में योजित वादों में भी निर्धारित तिथि में प्रभावी पैरवी की कार्यवाही सुनिश्चित कराये।
IGRS से जुड़ी शिकायतों का त्वरित करें निस्तारण
बलिया। शिकायत प्रणाली (IGRS) पर प्राप्त जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह ने समस्त तहसील प्रभारी, पटल सहायक व लेखाकार (कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक) को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। कहा हैै कि शासन, विभागीय उच्चधिकारियों व जिलाधिकारी के स्तर से अनिस्तारित/डिफाल्टर प्रकरणों के सापेक्ष अधोहस्ताक्षरी को दैनिक समीक्षा के निर्देश दिये जा रहे है। ऐसे में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि समन्वित शिकायत प्रणाली (IGRS) पर प्राप्त जन शिकायतों समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित करें। डिफाल्टर की स्थिति किसी भी दशा में उत्पन्न होने/उदासीनता बरतने के कारण अपरिहार्य स्थिति बनती है तो सम्बंधित पटल सहायक का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित कर उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया जायेगा, लिहाजा किसी भी कार्यवाही के ज लिए सम्बंधित पटल सहायक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
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