बलिया। यूपी पुलिस की सख्ती अगर देखनी हो तो एक बार बलिया चले आइये। धारा 3 (3) अधिनियम उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 में जिला बदर के आरोपी पर न केवल सख्त करवाई हुई, बल्कि हिदायत देकर 6 माह के लिए मनियर पुलिस ने दरौली घाट स्थित सरयू नदी में स्टीमर पर बैठाकर रवाना भी कर दिया।
बता दें कि मनियर थाना के बहदूरा गांव निवासी बिट्टू यादव पुत्र छोटेलाल को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। मंगलवार को मनियर पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में यूपी-बिहार के दरौली घाट पर स्टीमर में बैठाकर उसे रवाना किया। साथ ही जिला बदर बिट्टू यादव को पुलिस द्वारा यह नोटिस दी गई कि 6 माह के अंदर जिला के सीमा में दिखा तो धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नोटिस लेकर जिसे बिट्टू घाट की तरफ बढ़ गया।
इतना ही नहीं यह पुलिस द्वारा उसे बताया गया कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को वह मऊ जिला के थाना हलधरपुर में अपने रहन-सहन के बारे में थानाध्यक्ष को सूचित करेगा। जिला बदर बिट्टू यादव को खरीद-दरौली घाट स्थित सरयू नदी में स्टीमर पर बैठाकर भेजने की वीडियोग्राफी भी की गई, जहां मनियर थाना के एसआई अरुण कुमार सिंह एवं हमराह रमेश चंद यादव मौजूद रहे।
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