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BCDA का सुझाव : बलिया के सभी दवा दुकानदारों के लिए जरूरी है यह लाइसेंस

बलिया। बलिया केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक मंगलवार को दवा मार्केट में हुई। इसमें  शासन से आए हुए नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत फूड लाइसेंस की अनिवार्यला के तहत सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य एवं औषधि प्रशासन) एवं औषधि निरीक्षक तथा अधिकारियों द्वारा मिले आदेश पर जिले के थोक तथा फुटकर दवा दुकानदारों को फूड लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने और अपने पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने का सुझाव दिया गया।

जिलाध्यक्ष बलिया केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन आनन्द सिंह ने बताया कि खाद सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को सरकार की 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत सभी खाद कारोबारियों व व्यापारियों का फूड पंजीकरण लाइसेंस होना अनिवार्य है। महामंत्री ने कहा कि फूड प्रोडक्ट प्रत्येक दवा व्यापारी विक्रय करते हैं। ऐसे में किसी भी असुविधा से बचने के लिए यह आवश्यक हैं कि अपनी क्राइटेरीया के हिसाब से लाईसेंस या पंजीयन जारी करा लें। इस अवसर पर अनिल त्रिपाठी, विनोद गुप्ता, केशव तिवारी, जयवर्धन सिंह, दीना प्रसाद, भरत, सोनू, अजित दूबे, आनन्द राय, बसंत सिंह, अमिताभ श्रीवास्तव, सुभाष शर्मा, राजेश, संजय, सतीश, राजेन्द्र, बिनोद, प्रवीण, विशाल आदि मौजूद रहे।






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