बलिया। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों का द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 एवं यूपी बोर्ड द्वारा आयोजित हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में नकल की रोक-थाम, रामनवमी, ईद-उफ-फितर को दृष्टिगत रखते हुए जनपद सीमा के भीतर निवास करने तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए धारा-144 लागू की गयी है।
जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि कोई भी व्यक्ति/प्रत्याशी/राजनैतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता की शर्तो का उल्लघंन नहीं करेगा। बिना अनुमति रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा जुलूस आदि का आयोजन नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अमर्यादित व्यवहार तथा उनके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/ प्रत्याशी, धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, गिरिजाघरों, मंदिरों व पूजा के अन्य स्थानों को निर्वाचन प्रचार हेतु उपयोग नहीं करेगा।
जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगा। साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि नहीं लगाया जायेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा।उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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