बलिया। मिशन शक्ति फेज-3 अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नितिन ठाकुर ने दिव्यांग गर्भवती महिला की हत्या के मामले में अभियुक्त निर्भय पासवान (निवासी कोलेन पांडेय के टोला) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये के जुर्माने से भी उसे दंडित किया है।
वर्ष 2016 में अभियुक्त ने दुष्कर्म के प्रयास में असफल होने पर चाकू से वार कर महिला को मौत के घाट उतार दिया था। मामले में रेवती पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर धारा 376, 511, 324, 307, 302, 316 भादवि में मुकदमा कायम किया। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया। इसके बाद सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से विष्णु दत्त, विजय शंकर पांडेय व बचाव पक्ष से रामजी राय ने पैरवी की।
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