बलिया। खण्ड शिक्षा अधिकारी रसड़ा की संस्तुति के आधार पर बीएसए शिवनारायण सिंह ने उच्च प्राथमिक विद्यालय अमहर के प्रधानाध्यापक नमो नारायण सिंह को सस्पेंड कर दिया है। निलंबन में खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर बशीधर श्रीवास्तव को जांच अधिकारी नामित करते हुए बीएसए ने निर्देशित किया है कि आरोप पत्र अनुमोदित कराकर जांच की कार्यवाही नियमानुसार 15 दिन के अन्दर पूर्ण करे। वहीं, निलंबन अवधि में प्रधानाध्यापक को कम्पोजिट विद्यालय चिलकहर (शिक्षा क्षेत्र चिलकहर) पर संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
ये है आरोप
1.शासन/विभाग की शीर्ष प्राथमिकता की योजना डीबीटी के माध्यम से छात्र-छात्राओं को उनके अभिभावकों के खातों में यूनिफार्म, जूता-मोजा, बैग की धनराशि स्थानान्तरित किये जाने हेतु गतिमान कार्य को लेकर आयोजित बैठक में डीबीटी का कार्य प्रारम्भ न करने का कारण पूछे जाने पर अभद्रता से जबाब देना, जो अध्यापक आचरण नियमावली के विपरीत होने के साथ सार्वजनिक रूप से उक्त कार्य में बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में आता है।
2. अपने मूल कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता का आचरण करना।
3. अध्यापक आचरण के संगत प्रावधानों का उलंघन करना।
4. शासन की शीर्ष प्राथमिकता योजना में यह कहना की समय मिलने पर डीबीटी का कार्य करूंगा, जो करना है कर दिया जाय। पूर्ण कदाशयता की श्रेणी में है। इससे स्पष्ट है कि आप द्वारा छात्रहित में कार्य नहीं किया जाता।
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