सुखपुरा, बलिया। व्यापारियों के दबाव में अंततः पुलिस को झुकना ही पड़ा। व्यवसायी रवि गुप्ता की आत्महत्या मामले में पुलिस ने उसकी मां आशा देवी की तहरीर पर आठ दिन बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पुलिस ने आत्म हत्या के लिए प्रेरित करना, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी सहित उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1976 के अधिनियम 10(1), 12 (1) व 22 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।
घटना चार अक्टूबर की है। टाफी बिस्किट के थोक विक्रेता सुखपुरा निवासी रवि गुप्ता ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर लिया था। उसकी मां ने पुलिस को तहरीर दिया कि उसका बेटा व्यवसाय चलाने के लिए कुछ लोगो से कर्ज ले रखा था। कोरोना संक्रमण के चलते व्यवसाय में उसको नुकसान होने लगा। इसके चलते वह काफी परेशान रहता था। उधर, कर्ज देने वाले लोग उस पर बार बार दबाव बना रहे थे, जो वह झेल नहीं सका और मौत को गले लगा लिया। हालांकि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी। अंततः व्यापारी नेताओं के दबाव में मुकदमा दर्ज किया गया। व्यपारी नेता अरविंद गांधी व विजय कुमार गुप्ता भी लगातार दबाव बनाए थे।
केपी चमन
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