बलिया। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने कहा है कि किसी भी दशा में अवैध अड्डों से खरीद कर शराब का सेवन न करें। अवैध अड्डों से खरीदी गयी शराब में मिथाइल अल्कोहल भी मिला हो सकता है, जो धातक विष है। इसकी थोड़ी सी मात्रा पीने से आदमी अन्धा हो सकता है। उसकी जान भी जा सकती है।सस्ते के चक्कर में जान न गवाएं। अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी/अधिकृत आबकारी दुकानों से क्यूआर कोड वाला सील बन्द शराब की बोतल ही खरीदे। पाउच/अवैध अड्डा पर बेची जा रही किसी प्रकार की शराब का सेवन न करें। यह नकली एवं जानलेवा हो सकती है। अवैधानिक रूप से मादक पदार्थो/अवैध शराब का निमार्ण एवं बिक्री की सूचना इन मोबाइल नम्बर पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता गोपनीय रखा जायेगा।
इन मोबाइल नम्बरों पर दे सूचना
क्षेत्राधिकारी पुलिस सिटी मोबाइल नम्बर-9454401306, क्षेत्राधिकारी पुलिस सदर 9454401307, क्षेत्राधिकारी पुलिस बैरिया 9454401310, क्षेत्राधिकारी पुलिस रसड़ा एवं बेल्थरारोड़ 9454401311, क्षेत्राधिकारी पुलिस बांसडीह 9454401309, क्षेत्राधिकारी पुलिस सिकन्दरपुर 9454401308, जिला आबकारी अधिकारी, बलिया 9454465622, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र प्रथम तहसील सदर व बैरिया 9454466199, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र द्वितीय तहसील रसड़ा व बेल्थरारोड 9454465886 एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र तृतीय तहसील बांसडीह व सिकन्दरपुर- 9454466200 पर सूचना दी जा सकती है। जिसमें थिनर व्यवसायी बिना अनुज्ञापन के थिनर की बिक्री न करें, अनुज्ञापन हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बलिया से सम्पर्क करें।
0 Comments